सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस के प्रसार एवं प्रभाव को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो निम्नवत् आदेश में इस प्रकार है-
सभी विभागाध्यक्ष इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में समूह के 50% कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50% घर से कार्य करें इसके लिए विभागाध्यक्षों के स्तर से रोस्टर तैयार किया जाएगा विभागाध्यक्ष को सुझाव दिया जाता है वह अपने यहां कार्यरत सभी समूह के कर्मचारियों का सप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना रहे हैं कि ऐसे गर्मी अल्टरनेट सप्ताह में कार्यालय हैं परंतु इससे शासकीय कार्य में विशेष रुप से बजट के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सके।
- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य कर रहे हैं कार्मिकों को कार्यालय गाने MP3 में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय में उनकी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके।
- अति सुंदर देश कौन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगी जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं जो कुरान वायरस की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से 4 अप्रैल 2020 तक लागू रहेंगे।