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Thursday, September 3, 2020

पीसीएस परीक्षा नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने तलब किया जवाब

 हाईकोर्ट ने राज्य में 2016 के बाद से पीसीएस परीक्षा में कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं|
 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मधुमति एवं न्यायमूर्ति आर सी खूबी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी| देहरादून की राज आंदोलनकारी रवीन्द्र जुगरान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2002 में सरकार ने तय किया था कि हर वर्ष राज्य लोक सेवा आयोग को अफसरों की पदों की रिक्तियों का अध्ययन भेजा जाएगा| लेकिन राज्य सरकार बनने के दो दशक बाद अब तक राज्य लोक सेवा आयोग ने मात्र 6 परीक्षाएं ही आयोजित की है| पिछली परीक्षा 2016 में हुई थी| राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के पद रिक्त है| अफसरों को एक साथ कई जिम्मेदारियां दी गई है| इससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है|
पीसीएस परीक्षा नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने तलब किया जवाब

 

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