बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के अंतर जिला तबादलों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा सत्र के बीच में कोई तबादला नहीं किया जाएगा. सरकार को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि नित्य नियम है और तबादला अपवाद. सरकार को शर्त लगाने का पूरा अधिकार है. नियुक्ति के बाद शादी करने वाली अध्यापिका को मिलेगा दूसरे स्थानांतरण का मौका.
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