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Friday, February 26, 2021

शैक्षणिक संस्थानों को फीस तय करने का अधिकार

 

सुप्रीम कोर्ट ने देश के गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए व्यवस्था दी कि उनको अपने यहां फीस तय करने का अधिकार है। उनको इस संबंध में स्वायत्तता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि फीस वाजिब हो और मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। 

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