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Sunday, July 25, 2021

अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कार्मिकों को सामूहिक बीमा लाभ नहीं

 झांसी। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एक जनसूचना में यह स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कार्मिकों को सामूहिक बीमा का लाभ देय नहीं है ।

अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कार्मिकों को सामूहिक बीमा लाभ नहीं


डॉ रहबर सुल्तान की जनसूचना के जबाब में बताया गया कि उक्त तिथि के बाद नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में सम्मिलित नहीं किये गये हैं । उक्त की सूचना संबंधित विभाग को 16.01.2018 के पत्र द्वारा दी जा चुकी है । उक्त आदेश कि छायाप्रति उपलब्ध कराने से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) का हवाला देते हुए इंकार कर दिया । उक्त संबंध में डॉ रहबर सुल्तान द्वारा अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील की जा रही है । डॉ रहबर के अनुसार यह किसी की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित आदेश नहीं है एवं जनहित में इसे दिया जाना चाहिए ।

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