उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई 17 अगस्त से रोजाना करने का निश्चय किया है। इन याचिकाओं में कहा गया था कि कर्मचारियों को पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा
सकता है और यह लिए जा रहे अंतिम वेतन के समानुपाती होना चाहिए। मतिं यू.यू. ललित और अजय रस्तोगी की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा 'हम इस मामले को मंगलवार 11 अगस्त 2021 से प्रतिदिन के आधार पर सुनेंगे। पीठ ने 25 केरल, दिल्ली और राजस्थान के उच्च न्यायालयों को इसके फैसले लागू नहीं करने पर खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

