यूपी में शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 100 लोग
समारोह स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पालन करना होगा।
■ रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू फिलहाल रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा।
लखनऊ। यूपी में विवाह समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में अब 50 की जगह अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है, कार्यक्रम बंद स्थान पर हो या खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 100 लोग कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे। हालांकि प्रवेश द्वार पर ही कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना होगा और वहां सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था करनी होगी। आयोजन स्थल पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजर व्यवस्था करनी होगी।

