इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राज्य के सभी सरकारी विभाग व एजेंसियां अपने यहां की चयन व नियुक्ति नियमावली के अनुसार यह तय करें कि किसी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता में उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि यह बात चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व तय कर ली जाए। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि नियुक्ति के नियम अहर्ता तय करने में समकक्ष या उच्च योग्यता को शामिल करते हैं या नहीं।
कोर्ट ने मुख्य सचिव व लोक सेवा आयोग के सचिव से इस आदेश के अनुपालन में एक माह में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही अदालत ने सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी परीक्षा में निर्धारित योग्यता ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट के समकक्ष योग्यता या उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की मांग खारिज कर दी है। सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है।

