प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध विवि की एक सहायक प्रोफेसर की बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल याचिका पर विवि के कुलपति, रजिस्ट्रार व कुलाधिपति से जवाब मांगा है। याची प्रोफेसर का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और अतिप्रिया गौतम का कहना था कि विवि के कुलपति ने गलत तरीके से एक मनमानीपूर्ण आदेश द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। कोर्ट ने विवि से जवाब मांगते हुए याचिका मंजूर कर ली है तथा विवि को निर्देश दिया कि वह याची को विवि के आवंटित आफिशियल आवास में बने रहने दें। अदालत ने याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने गौतमबुद्ध विवि ग्रेटर नोएडा में कार्यरत सहा. प्रोफेसर की याचिका पर दिया है। याची को 09 जुलाई 21 के आदेश से विवि के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संस्तुति पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। याची के अधिवक्ता का कहना कि याची के खिलाफ सेवा से निष्कासन की कार्रवाई विवि के कुलपति भगवती प्रसाद शर्मा | व डीन संजय कुमार शर्मा के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत पर की गयी है।
