Primary Ka Master Latest Updates👇

Thursday, November 4, 2021

सुप्रीम कोर्ट : बर्खास्त शिक्षक की बहाली का निर्देश,इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को किया रद्द

 नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्थित एक विश्‍वविद्यालय को उस सहायक प्राध्यापक को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसकी सेवा मार्च 2007 में समाप्त कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने सहायक प्राध्यापक को राहत देते हुए माना कि उसकी बर्खास्तगी अवैध थी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता की अपील पर यह फैसला सुनाया।


Supreme court



याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के फरवरी 2008 के फैसले को चुनौती दी थी। इस आदेश में कहा गया था कि पद को निरस्त करने और उसकी सेवा समाप्त करने के विश्र्वविद्यालय के आदेश में न कोई अवैधता है न ही कोई कमी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया और विश्‍वविद्यालय को सहायक प्राध्यापक को बहाल करने का निर्देश दिया।


पीठ ने उन्हें सिर्फ पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई हों, के प्रयोजन के लिए सेवाओं की निरंतरता का लाभ भी प्रदान करने का निर्देश दिया। पीठ ने 29 अक्टूबर के अपने फैसले में कहा, ‘उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमने पाया कि अपीलकर्ता की सेवाओं की समाप्ति अवैध थी और कानून के अनुरूप नहीं थी। नतीजतन, हम उच्च न्यायालय का आदेश रद करते हैं और अपील की अनुमति देते हैं।’


सुप्रीम कोर्ट : बर्खास्त शिक्षक की बहाली का निर्देश,इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को किया रद्द Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link