राज्य सरकार समूह ग व घ के लाखों कर्मियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देने जा रही है। इन मकानों को लेने वालों से भूमि का सांकेतिक मूल्य मात्र एक रुपये लिया जाएगा। छूट पर मकान लेने वालों को इस शर्त पर दिया जाएगा कि वे 10 साल तक इसे बेच नहीं पाएंगे।
उच्चाधिकारियों की बैठक में इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अभी तक समूह ग व घ कर्मियों को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है।
प्रारूप तैयार
● सरकार समूह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मियों को जल्द देगी सुविधा
● छूट पर मकान लेने वाले 10 साल तक नहीं बेच सकेंगे
