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Saturday, March 26, 2022

Primary ka master: 68500 एक प्रश्न का अंक नहीं देने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न का अंक अभ्यर्थियों को नहीं देने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को तलब कर लिया है। कोर्ट ने उनसे जानना चाहा है कि न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।



यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने कार्तिकेश कुमार व 17 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि हाईकोर्ट ने विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए याचियों को प्रश्न संख्या 60 के लिए एक अंक देने का निर्देश दिया था क्योंकि परीक्षा के बाद जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का जो उत्तर चयनित किया गया था, वह गलत था। कोर्ट के इस आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को अब तक एक अंक आवंटित नहीं किया गया जिससे उनके चयन का अधिकार प्रभावित हो रहा है। इस पर कोर्ट ने सचिव को तलब कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है

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