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Sunday, April 10, 2022

बदली व्यवस्था: पेंशन कार्पस में कर्मचारी के अंशदान का परिवार को किया जाएगा भुगतान

 लखनऊ : नई पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित किसी राज्य कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसके संचित पेंशन कार्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। बची हुई पेंशन कार्पस (कर्मचारी का अंशदान) का भुगतान मृत कर्मचारी के परिवार (नाम निर्देशित व्यक्ति) को किया जाएगा। इसके बाद पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।



केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीती 30 मार्च को लागू की गई यह व्यवस्था एनपीएस के दायरे में आने वाले राज्य कर्मचारियों के भी संदर्भ में लागू कर दी गई है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक एनपीएस के दायरे में आने वाले राज्य कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके संचित पेंशन कार्पस में उसका अंशदान भी सरकार के खाते में ट्रांसफर हो जाता था। इस व्यवस्था को अब बदल दिया गया है।


अब कर्मचारी का अंशदान उसके नामनिर्देशित व्यक्ति या फिर उसके विधिक उत्तराधिकारी को मिलेगा। इसके बाद पारिवारिक पेंशन का भुगतान होगा।

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