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Friday, October 21, 2022

69 हजार शिक्षक भर्ती में अनापत्ति देने का निर्देश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित सहायक अध्यापक को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने और काउंसिलिंग कर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस सामान्य आदेश का लाभ सभी चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा।



यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने रेचपरवा मोतीपुर सेमारी कॉलेज सिद्धार्थनगर के सहायक अध्यापक तबरेज अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में चयनित हुआ है, उसे काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए अनापत्ति नहीं दी गई। इस आदेश को कोर्ट न आने वालों पर भी लागू करते हुए चार हफ्ते में पालन करने का निर्देश दिया है।

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