Primary Ka Master Latest Updates👇

Tuesday, February 13, 2024

बेसिक शिक्षकों का स्थानांतरण मध्य सत्र में नहीं होगा: हाईकोर्ट

 परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण (परस्पर सहमति के आधार पर) वर्तमान सत्र समाप्त होने के बाद ही किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बारे में बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि यदि आवेदन में सभी औपचारिकताएं पूर्ण हैं तो एक अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र में स्थानांतरण किया जाए।



यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने परस्पर सहमति वाले अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों को उनके जिलों से कार्यमुक्त कर नई पोस्टिंग पर नियुक्त करने की मांग में दाखिल निर्भय सिंह व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश दिया है। याचियों का कहना था कि हाईकोर्ट ने तेजस्वी सिंह केस में आठ जनवरी 2014 को आदेश दिया था कि याचियों से दोबारा आवेदन लेकर उनके अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर विचार किया जाए। साथ ही कोर्ट ने अर्चना श्रीवास्तव केस में आदेश दिया था कि जिन परस्पर सहमति वाले मामलों में सभी औपचारिकताएं पूरी हैं, उनका स्थानांतरण कर दिया जाए।

बेसिक शिक्षकों का स्थानांतरण मध्य सत्र में नहीं होगा: हाईकोर्ट Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link