Primary Ka Master Latest Updates👇

Tuesday, February 20, 2024

Income tax : पुरानी कर मांग वापस लेने में एक लाख की सीमा तय

 आयकर विभाग ने छोटी कर मांगों को वापस लेने को लेकर बजट में की गई घोषणा के तहत प्रति करदाता एक लाख रुपये तक की सीमा निर्धारित की है।


वित्त मंत्री ने 2024-25 के अंतरिम बजट भाषण में आकलन वर्ष 2010-11 तक 25,000 रुपये और आकलन वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने की घोषणा की। इसमें शामिल कुल कर मांग करीब 3,500 करोड़ रुपये है। सीबीडीटी ने 2024-25 के अंतरिम बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए यह आदेश जारी किया। सीबीडीटी ने आदेश में कहा है कि 31 जनवरी, 2024 तक आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर से संबंधित ऐसी बकाया कर मांगों को माफ करने को लेकर प्रति करदाता के लिए एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है। एक लाख रुपये की सीमा में कर मांग की मूल राशि, ब्याज, जुर्माना या शुल्क, उपकर, अधिभार शामिल है। हालांकि, आयकर अधिनियम के टीडीएस या टीसीएस प्रावधानों के तहत कर कटौती करने वालों कर संग्राहकों के खिलाफ की गई मांगों पर यह छूट लागू नहीं होगी।



क्रेडिट’ या ‘रिफंड’के दावे का अधिकार नहीं


नांगिया एंडरसन इंडिया के भागीदार मनीष बावा ने कहा कि निर्देश यह स्पष्ट करता है कि यह छूट करदाताओं को क्रेडट या रिफंड के किसी भी दावे का अधिकार नहीं देता है। इसके अतिरिक्त, छूट करदाता के खिलाफ चल रही, नियोजित या संभावित आपराधिक कानूनी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी और किसी भी कानून के तहत कोई प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती है।


सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था, बड़ी संख्या में कई छोटी-छोटी प्रत्यक्ष कर मांग बही-खातों में लंबित हैं। उनमें से कई मांग वर्ष 1962 से भी पुरानी हैं।

Income tax : पुरानी कर मांग वापस लेने में एक लाख की सीमा तय Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

Social media link