इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 नवंबर, 2011 की प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में बचे शार्टलिस्टेड 12,091 अभ्यर्थियों की फिर से काउंसलिंग कराने संबंधी एकल पीठ के आदेश को रद कर दिया है और सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। एकल पीठ के आदेश को प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा बोर्ड की
विशेष अपीलों में चुनौती दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने दिया है। खंडपीठ ने कहा, 13 वर्ष बाद इस प्रकार से काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही शार्टलिस्टेड 12,091 अभ्यर्थियों की मांग अस्वीकार कर दी थी और भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया था।

