विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन से हाईकोर्ट ने हटायी रोक
पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कर्मियों के वेतन पर रोक लगाने और विश्विद्यालयों के एकाउंट के फ्रीज करने संबंधी आदेश पर अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक किसी भी यूनिवर्सिटी या इसके कर्मियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कि जाएगी। कोर्ट ने यह भी उम्मीद जताया है कि विश्वविद्यालय अब सेवा दे रहे कर्मियों के वेतन जारी करेगी और सेवानिवृत्ति बकाये का भुगतान करेगी। साथ ही परीक्षा को कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाएगी ताकि शिक्षा सत्र नियमित और बरकरार रखा जा सके और विद्यार्थियों का हित प्रभावित नहीं हो। इसके साथ ही जस्टिस अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के सभी आला अधिकारियों के साथ आगामी 6 मई को बैठक बुलाने का आदेश भी दिया है।
मीटिंग राजधानी पटना स्थित मौर्या होटल में पूर्वाह्न 11 बजे निर्धारित की गई है। कोर्ट ने यह आदेश मगध यूनिवर्सिटी समेत अन्य यूनिवर्सिटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। विश्विद्यालय महत्वपूर्ण मुद्दों को बहस के दौरान रखा। बहस के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता पी के शाही व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एन सिंह ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव रखा
.jpg)
