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Sunday, June 16, 2024

क्लीन चिट मिलने पर शिक्षिका को भेजा मानहानि का नोटिस

 जनवाणी संवाददाता, शामली परिषदीय विद्यालयों के छह शिक्षकों की नेपाल यात्रा की शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं किए जाने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में अपर जिलाधिकारी ने क्लीन चिट देते हुए रिपोर्ट प्रेषित की है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वहीं नेपाल जाने वाले शिक्षकों ने आधारहीन शिकायत करने के मामले में शिकायतकर्ता शिक्षिका को 50 लाख का मानहानि का नोटिस भेजा है।


शामली जनपद के परिषदीय विद्यालयों के छह शिक्षक ग्रीष्मावकाश में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए नेपाल गए थे। जिसके संबंध में बीएसए को शिकायत की गई थी। जिसके बाद जांच की गई तो पाया कि शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय में अपने नेपाल जाने की सूचना दी थी लेकिन अनुमति नहीं ली थी। जिसके बाद बीएसए ने उक्त शिक्षकों को कठोर चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किए थे। इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं होने पर प्राथमिक विद्यालय भैसानी इस्लामपुर में सहायक अध्यापिका रीना देवी ने बीएसए कु. कोमल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस मामले में अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार को जांच सौंपी गई। जिसमें उन्होंने शिकायतकर्ता रीना देवी से भ्रष्टाचार में संलिप्तता के प्रमाण, 10 लाख रुपये की रिश्वत कब, किसने, किसको दी, किसने ली है समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने।


अध्यापकों की संख्या 10 बताई गई थी जबकि छह अध्यापकों की सूचना है, अन्य चार अध्यापकों के नाम, विद्यालय के नाम आदि उपलब्ध कराने को कहा गया था। जांच रिपोर्ट पाया गया कि रीना देवी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाई थी सिर्फ शपथ पत्र ही कार्यालय में जमा कराया था।



इस पर अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार ने जिलाधिकारी के द्वारा कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी थी। जिसमें स्पष्ट है कि रीना देवी द्वारा जनपद के छह शिक्षकों के नेपाल भ्रमण संबंधी शिकायत में उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर या साक्ष्य नहीं दिया गया। बीएसए पर आरोप भी बेबुनियाद पाया गया है, क्योंकि बीएसए ने छह शिक्षकों को चेतावनी जारी कर दी थी।


इस पूरी जांच रिपोर्ट का खुलासा शिक्षक रोहित राणा निवासी गांव खेडीकरमू के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना के बाद जिलाधिकारी कार्यालय से उपलब्ध कराए जाने पर हुआ है।


अब उक्त छह शिक्षकों प्रमेन्द्र कुमार, रोहित राणा, पीयुष कुच्छल्ल, आदेश पंवार, शिव कुमार, नितिन कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रीना देवी सहायक अध्यापिका को 50 लाख रुपये मानहानि का नोटिस भेजा है।

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