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Thursday, December 5, 2024

शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 8 साल बाद पुरानी पेंशन का आदेश

 प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। नियुक्ति के 18 साल बाद पुरानी पेंशन का आदेश जारी होने लगा है। एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के आधार पर बाद में नियुक्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से पुरानी पेंशन के विकल्प मांगे गए थे।




अभिलेखों की पड़ताल के बाद शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित समिति से निर्णय के बाद पेंशन आदेश जारी होने लगे हैं। अपर निदेशक माध्यमिक सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने 29 नवंबर को आजमगढ़ के यदुनाथ इंटर कॉलेज के कमलेश राम और जनता इंटर कॉलेज के लालचन्द कुमशवाहा और दिलीप कुमार सिंह को पुरानी पेंशन से आच्छादित करने का आदेश जारी किया है। इनकी भर्ती का विज्ञापन 29 सितंबर 2022 को जारी हुआ था।



तीनों शिक्षकों ने सात जनवरी से 20 अप्रैल 2006 के बीच कार्यभार ग्रहण किया था। प्रदेश सरकार ने जून में हुई कैबिनेट बैठक में उन शिक्षकों और कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प देने का निर्णय लिया था जिनका विज्ञापन तो एक अप्रैल 2005 के पहले जारी हुआ था लेकिन नियुक्त बाद में हुई थी। विकल्प लेने के लिए 28 जून 2024 को शासनादेश जारी हुआ।


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