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Thursday, February 13, 2025

नया आयकर बिल : आकलन और वित्तीय वर्ष की विदाई... अब टैक्स ईयर, आज लोकसभा में आएगा

 नई दिल्ली। नया आयकर विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश होगा। सरकार अब आयकर नियमों की भाषा बदल देगी। 60 साल से उपयोग हो रहे कई शब्द विदा हो जाएंगे। 



मिसाल के लिए वित्तीय वर्ष व आकलन वर्ष की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया जाएगा। उन सभी शब्दों को हटाया जाएगा, जिन्हें कठिन माना गया है। नए बिल के नियम और प्रावधान एक अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। टैक्स ईयर का मतलब एक अप्रैल से अगले साल 31 मार्च की अवधि होगी। नए बिल में 16 शिड्यूल हैं। डिजिटल लेनदेन व क्रिप्टो एसेट्स की भी नई परिभाषा होगी। क्रिप्टो के अब तक कोई नियम नहीं हैं, इसलिए बिल में इसकी बाकायदा पूरी परिभाषा व नियम आ सकते हैं।


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