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Saturday, February 1, 2025

विद्यालयों में स्वच्छता कर्मी के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश।

 आप समस्त भली-भांति अवगत हैं कि विद्यालय की स्वच्छता ही, प्रथम दृष्ट्या किसी भी विद्यालय के सम्पूर्ण / सर्वांगीण एवं परिपूर्ण शब्दों की सार्थकता को प्रमाणित करता है। उक्त विचार के दृष्टिगत जनपद के समस्त विद्यालयों को सुव्यवस्थित किये जाने उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा विद्यालयों में स्वच्छकों का आबद्धीकरण किया गया है (सूची संलग्न)। स्वच्छकों के द्वारा विद्यालय में अनेक प्रकार के कार्य सम्पादित किये जायेंगे, जिसके निमित्त अध्यापकों हेतु विशेष दिशा निर्देश निम्नवत् है-



एक स्वच्छक के द्वारा प्रतिदिन तीन विद्यालयों में स्वच्छता का कार्य सम्पादित किया जायेगा, जो विद्यालय खुलने के साथ ही आरम्भ होगा।




स्वच्छकों की उपस्थिति प्रमाणित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में पृथक-पृथक उपस्थिति पंजिका रखी जायेगी।




स्वच्छकों के द्वारा विद्यालय परिसर की स्वच्छता के साथ ही साथ, कक्षाओं की डेस्क-बेंच की स्वच्छता, शौचालय / मूत्रालय आदि की स्वच्छता का कार्य भी नियमित रूप से संपादित किया जायेगा।




स्वच्छकों की उपस्थिति माह के अन्त में अध्यापकों के द्वारा प्रमाणित करते हुए पंजिका की छायाप्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर के निमित्त प्रेषित किया जायेगा।




विद्यालय में स्वच्छकों के समय से उपस्थित न होने अथवा कार्य शिथिलता के सम्बन्ध में अपने विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को तत्काल अवगत कराया जायेगा।




खण्ड शिक्षा अधिकारियों हेतु निर्देश-




खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपने खण्ड विकास अधिकारी / पंचायत सचिव से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करते हुए स्वच्छकों की उपस्थिति / विद्यालय में स्वच्छता हेतु समय निर्धारण के सम्बन्ध में कार्य-योजना तैयार करते हुए अध्यापकों को अवगत कराया जायेगा। यह कार्य 14 जनवरी 2024 से पूर्व अनिवार्यतः पूर्ण करा लिया जाये।




विद्यालय निरीक्षण के समय स्वच्छकों की भौतिक उपस्थिति अवलोकित करते हुए उनकी उपस्थिति पंजिका को भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जाये।




माह के अन्त में अध्यापकों से स्वच्छकों की उपस्थिति पंजिका की एक छाया प्रति प्राप्त करते हुए उसे प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को माह की अन्तिम तिथि को प्रेषित किया जाये जिससे उनके मानदेय आहरण के सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके।




विद्यालय में स्वच्छकों के समय से उपस्थित न होने अथवा कार्य शिथिलता के सम्बन्ध में अपने विकास खण्ड के पंचायत सचिव/ खण्ड विकास अधिकारी को अवगत कराया जाये।




प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है अस्तु इसके सफल संचालन हेतु व्यक्तिगत रूचि लेकर स्वच्छकों के माध्यम से विद्यालयों की स्वच्छता का कार्य सुनिश्चित कराएं।



विद्यालयों में स्वच्छता कर्मी के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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