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Sunday, January 18, 2026

वरिष्ठता सूची का निर्धारण : नियम 22, 17 एवं 18 (1981) के अंतर्गत

 वरिष्ठता सूची का निर्धारण : नियम 22, 17 एवं 18 (1981) के अंतर्गत



🔷 1. वरिष्ठता निर्धारण का वैधानिक आधार


वरिष्ठता सूची का निर्धारण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के


नियम 22 (वरिष्ठता निर्धारण) के अनुसार किया जाएगा।


वरिष्ठता कोई प्रशासनिक विवेक नहीं, बल्कि नियमों से बंधी वैधानिक प्रक्रिया है।


🔷 2. वरिष्ठता निर्धारण का प्रथम मानक


(क) मौलिक नियुक्ति की तिथि


किसी भी संवर्ग में शिक्षक की वरिष्ठता का मुख्य आधार उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि होगी।


यह नियम 22(1) का मूल सिद्धांत है।


(ख) स्थानांतरित शिक्षक


यदि शिक्षक नियम 21 के अंतर्गत स्थानांतरित होकर किसी जनपद/क्षेत्र में आया है,


तो उस जनपद की वरिष्ठता सूची में उसका नाम


👉 सचिव द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश की तिथि से माना जाएगा।


स्थानांतरण को नई नियुक्ति नहीं माना जाएगा, परंतु स्थानीय वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।




🔷 3. जब नियुक्ति / स्थानांतरण तिथि समान हो


यदि दो या अधिक शिक्षकों की


मौलिक नियुक्ति तिथि


या


स्थानांतरण आदेश की तिथि


एक समान हो,


तो वरिष्ठता निर्धारण के लिए द्वितीय मानक लागू होगा —

🔷 4. द्वितीय मानक : वरिष्ठता मेरिट / गुणवत्ता अंक (Seniority Quality Points)


वरिष्ठता सूची चयन सूची (Merit List) के क्रम से बनेगी —


जैसा कि नियम 17, 17A एवं 18 में स्पष्ट है।


🔹 (A) SBTC 2008 (विशेष चयन / सामान्य चयन)


गुणांक =


हाई स्कूल %


इंटरमीडिएट %


स्नातक %


प्रशिक्षण (B.Ed / B.P.Ed) %


👉 चारों का कुल योग = वरिष्ठता मेरिट


🔹 (B) भर्तियाँ : 9770, 10800, 10000, 15000, 16448, 12460


चयन गुणांक =


हाई स्कूल % × 0.1


इंटरमीडिएट % × 0.2


स्नातक % × 0.4


प्रशिक्षण (सैद्धांतिक)


प्रथम श्रेणी : 12 अंक


द्वितीय श्रेणी : 6 अंक


तृतीय श्रेणी : 3 अंक


प्रशिक्षण (प्रयोगात्मक)


प्रथम : 12


द्वितीय : 6


तृतीय : 3


👉 सभी का योग = वरिष्ठता मेरिट


🔹 (C) भर्ती : 72825 (UPTET 2011)


UPTET में प्राप्तांक ही चयन एवं वरिष्ठता का आधार है।


🔹 (D) भर्ती : 68500 एवं 69000


गुणांक =


हाई स्कूल % × 0.1


इंटर % × 0.1


स्नातक % × 0.1


प्रशिक्षण % × 0.1


शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक का 60%


शिक्षामित्र से शिक्षक बने अभ्यर्थियों को 25 अंक


👉 सभी का कुल योग = वरिष्ठता मेरिट




🔷 5. तृतीय मानक : आयु (Age)


यदि


नियुक्ति / स्थानांतरण तिथि समान हो


और वरिष्ठता मेरिट (गुणांक) भी समान हो



तो — 👉 आयु में जो वरिष्ठ होगा, वही वरिष्ठ माना जाएगा


(नियम 17A में स्पष्ट)


🔷 6. चतुर्थ मानक : नाम का वर्णक्रम


यदि


तिथि


मेरिट


आयु


तीनों समान हों,


तो — 👉 नाम के वर्णक्रम (Alphabetical Order) के अनुसार वरिष्ठता तय होगी।




🔷 7. अंतिम निष्कर्ष (Rule-based Conclusion)


✔ वरिष्ठता सूची मनमाने ढंग से नहीं बनाई जा सकती


✔ नियम 22 → नियम 17/17A/18 का क्रम अनिवार्य है


✔ वरिष्ठता मेरिट (गुणांक) निर्णायक भूमिका में है


✔ तिथि समान होने पर Merit > Age > Name का सिद्धांत लागू होगा




🧾 एक पंक्ति में वैधानिक सार


उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के नियम 22, 17 एवं 18 के अनुसार वरिष्ठता सूची का निर्धारण नियुक्ति/स्थानांतरण तिथि, चयन मेरिट (गुणांक), आयु तथा नाम के वर्णक्रम के आधार पर क्रमशः किया जाएगा।


वरिष्ठता सूची का निर्धारण : नियम 22, 17 एवं 18 (1981) के अंतर्गत Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Huebhdhdj

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