शिक्षकों के वेतन भुगतान पर निर्णय का निर्देश
प्रयागराज । हाईकोर्ट ने देवरिया के कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिसई की प्रबंध समिति के चुनाव और शिक्षकों के सेवा संबंधी मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभश्याम शमशेरी ने दिया है। कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिसई की प्रबंध समिति ने डीआईओएस के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में कुछ शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर निर्देश दिए गए थे। यह भी कहा गया कि वर्तमान में प्रबंध समिति अस्तित्व में नहीं है। कहा गया कि डीआईओएस को यह टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है कि प्रबंध समिति अस्तित्व में है या नहीं। अब नई प्रबंध समिति का चुनाव हो चुका है और संबंधित दस्तावेज डीआईओएस एवं क्षेत्रीय समिति को भेजे जा चुके हैं पर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है

