2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट: 2014 अधिसूचना की गलत व्याख्या से पदोन्नति में विवाद
23 अगस्त 2010 की ncte की अधिसूचना में निर्धारित योग्यता से 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को छूट प्रदान की गई है अर्थात यह कहा गया है कि उन्हें उक्त योग्यता धारित करने की आवश्यकता नहीं है।यह छूट तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक वह सेवा में बने हुए हैं और नौकरी के प्रारंभ से जितने अधिकार उन्हें उस योग्यता के क्रम में मिले हुए थे वह सेवा जारी रहने तक विस्तारित रहने चाहिए।
12 नवंबर 2014 की अधिसूचना की अधूरी व्याख्या के कारण पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता की विसंगति पैदा हो रही है।विस्तार निम्नवत है-
12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के बिंदु 4 ख में पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता के संबंध में कहा गया है कि "अध्यापकों की एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति के लिए पहली और दूसरी अनुसूची (अनुसूचियों) में यथानिर्दिष्ट संगत न्यूनतम अर्हताएं लागू है।" 12 नवंबर 2014 की अनुसूची में दी गई व्यवस्था इस प्रकार है, *"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35वा) के खण्ड 23 के उपखण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23.08.2010 की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं।*
एन०सी०टी०ई० की दिनांक 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना/गाइडलाइन के बिंदु में कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। इसके साथ ही बिंदु 4 में दी गई व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अध्यापकों को उक्त योग्यता से छूट दी गई है बिंदु 4 के अनुसार "इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापकों को अर्थात इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा I से VIII के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपर्युक्त पैरा (1) में
निर्धारित न्यूनतम योग्यतां हासिल करने की आवश्यकता नहीं है :-
(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3. सितम्बर, 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापकः ।कक्षा 1 से V के शिक्षा स्नातक (बी.एड) योग्यताधारी अध्यापक जिसने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित 6 माह का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम (विशेष बी.टी.सी.) पूरा कर लिया है।
(ग) भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितम्बर 2001 से पहले नियुक्त अध्यापक इस प्रकार 23 अगस्त 2010 के आदेश जारी होने के पूर्व जो भी शिक्षक कार्यरत है उन्हे उक्त योग्यता धारित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही निर्णय याचिका संख्या 22454/2018 ओमप्रकाश त्रिपाठी बनाम सचिव बेसिक शिक्षा के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है।
अतः पदोन्नति में 12 नवम्बर 2014 को एन०सी०टी०ई० द्वारा जारी अधिसूचना के दिशानिर्देशों के साथ ही 23 अगस्त 2010 को एन०सी०टी०ई० द्वारा जारी अधिसूचना के बिंदु 4 एवं 5 की व्यवस्था/दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही के लिए पढ़ा जाना चाहिए

