चंदौली में सरप्लस घोषित शिक्षकों की आपत्तियों के निस्तारण की कवायद तेज
25 अगस्त शाम 5 बजे तक आपत्तियां उपलब्ध कराने का निर्देश, 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या व RTE मानक के आधार पर होगा परीक्षण
चंदौली। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय चंदौली ने सरप्लस घोषित शिक्षकों की आपत्तियों के निस्तारण को लेकर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई विशेष अपील संख्या 398/2026, सौरभ कुमार सिंह व 06 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 जुलाई 2026 के अनुपालन में की जा रही है।
कार्यालय आदेश के अनुसार, परिषदीय विद्यालयों में RTE PTR के अंतर्गत सरप्लस घोषित शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के निस्तारण के लिए समिति गठित की गई है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने विकासखंड से संबंधित प्रारूप-3 (प्राथमिक) एवं प्रारूप-4 (उच्च प्राथमिक) में अंकित आपत्तिकर्ता शिक्षकों से तत्काल संपर्क कर उनकी आपत्तियों की छायाप्रति प्राप्त करें।
प्रत्येक आपत्ति का साक्ष्य सहित विवरण तैयार किया जाना है। इसमें छात्र संख्या, विद्यालय की मान्यता/स्थिति, कार्यरत शिक्षकों की संख्या, सेवायोजित तिथि, विषय तथा पांच वर्ष के अंदर नियुक्ति आदि बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपत्तियों का निस्तारण प्रस्तावित किया जाएगा।
30 अप्रैल की छात्र संख्या होगी आधार
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि निस्तारण तैयार करते समय 30 अप्रैल 2026 की वास्तविक छात्र संख्या, RTE मानक और विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या से संबंधित अभिलेखों का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाए।
सभी सूचनाएं संकलित कर संबंधित अभिलेखों के साथ 25 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, चंदौली में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इसके बाद प्राप्त आपत्तियों को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), वाराणसी मंडल, वाराणसी के माध्यम से सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील से आच्छादित है, इसलिए किसी भी प्रकार का विलंब या लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
आदेश दिनांक: 24 अगस्त 2026
कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चंदौली

