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Wednesday, September 9, 2026

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद: 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतनमान के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी

 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद: 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतनमान के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी

प्रयागराज — उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों (इंचार्ज हेडमास्टर) को स्थायी प्रधानाध्यापक का वेतनमान और अनुमन्य परिलब्धियां दिए जाने के संबंध में आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह आदेश श्री अजय प्रताप सिंह, उप सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा जौनपुर के श्री बलबीर सिंह को संबोधित शिकायती संदर्भ के क्रम में जारी किया गया है।


प्रमुख बिंदु:

उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ: यह निर्देश माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खंडपीठ द्वारा स्पेशल अपील नंबर- 652/2025 (यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड विरुद्ध त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य) केस में 30-04-2025 को पारित निर्णय के अनुपालन में जारी किए गए हैं।


पूर्व जारी शासनादेश: शासन स्तर से इस संबंध में पहले ही शासनादेश संख्या- 68-5005(002)/93/2025-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा) दिनांक 14.10.2025 जारी किया जा चुका है।


योग्यता और पात्रता: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त परिषदीय विद्यालयों में ऐसे सभी इंचार्ज/प्रभारी प्रधानाध्यापक, जिन्होंने अपने पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली हैं, वे सभी इस लाभ के पात्र हैं।


समानता का अधिकार: केवल रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं तक ही लाभ सीमित रखने के बजाय, जो शिक्षक किसी भी रिट याचिका में याची नहीं बन पाए हैं किंतु सभी अर्हताएं पूरी करते हैं, उनके साथ भेदभाव न करने और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह स्थिति स्पष्ट की गई है।


इस पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय (लोक शिकायत अनुभाग-2), विशेष सचिव (बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-5), महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) और शिक्षा निदेशक (बेसिक, उ०प्र० लखनऊ) को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।



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