Primary Ka Master Latest Updates👇

Sunday, September 13, 2026

मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त कुशीनगर के सहायक अध्यापक की विशेष अपील स्वीकार

मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त कुशीनगर के सहायक अध्यापक की विशेष अपील स्वीकार

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त और इस अवधि में टीईटी पास कर चुके शिक्षकों की नियुक्ति सुरक्षित रहेगी। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने कुशीनगर के सहायक अध्यापक मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी की विशेष अपील स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की है।





कोर्ट ने बर्खास्तगी को अवैध करार दिया है। अपीलार्थी को मृतक आश्रित नियमावली 1974 के तहत बाल बारी जूनियर हाईस्कूल, कसया में सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया था। याची ने 10 अगस्त 2011 को कार्यभार ग्रहण किया। उसने 22 फरवरी 2014 को टीईटी भी उत्तीर्ण कर ली, लेकिन प्रबंधन ने अपीलार्थी की सेवा समाप्त कर दी।


खंडपीठ ने कहा कि एनसीटीई की अधिसूचना (23 अगस्त 2010) के बाद 29 जुलाई 2011 से कक्षा छह से आठ के लिए भी टीईटी अनिवार्य हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे पांच दिसंबर 2012 के शासनादेश से लागू किया। हालांकि याची की नियुक्ति के समय 1978 की नियमावली में टीईटी अनिवार्य नहीं थी। याची ने 2014 में टीईटी उत्तीर्ण कर ली थी, इसलिए उसकी नियुक्ति स्वीकार्य है।

मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त कुशीनगर के सहायक अध्यापक की विशेष अपील स्वीकार Rating: 4.5 Diposkan Oleh: UP UPDATEMART

Social media link