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Wednesday, April 22, 2020

चित्रकूट- कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए स्थाई निगरानी समिति का गठन आदेश की कॉपी नीचे देखें

दिनांक:-20/04/2010
-:आदेश:-
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये कार्यालय केविभिन्न पत्रों के द्वारा प्रदत्त निर्देशों का ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण करने एवं विकासखण्ड
स्तर/तहसील स्तर/जनपद स्तर पर सूचना दिये जाने हेत जनपद चित्रकट के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोरोना
वायरस(कोविड-19) के रोकथाम हेतु प्रभावी अनुश्रवण हेत एादद्वारा निम्नानुसार "स्थायी निगरानी समिति" का
गठन किया जाता है:-

उपरोक्तानुसार गठित समिति की सप्ताह में कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी और बैठक के कार्यवाही की प्रमाणित व पठनीय प्रति सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं०) को अनिवार्य रूप से तीन दिवस में उपलब्ध करायी जायेगी। आहूत बैठक मे सामाजिक दूरी बनाये रखने की पूरी व्यवस्था की जायेगी। महामारी बचाव के सम्बन्ध में गठित रागिति के प्रमुख कार्य निम्नवत् है:-

(क) जागरूकता एवं जानकारी- समिति के प्रत्येक सदस्य को बीमारी की रोकथाम में मदद हेतु जारी स्वास्थ्य
सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आदि के हेल्पलाइन नम्बरों तथा ब्लाक/तहसील/जनपद के नोडल
अधिकारियों के नम्बर रखना होगा और लगातार सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करके बीमारी के बचाव एवं रोकथाम की सही एवं पूर्ण जानकारी रखते हुये बीमारी के बारे में तथा शासन/प्रशासन के आदेश/निर्देश की सही
जानकारी लोगो को दी जायेगी।

(ख) सामुदायिक सेवाओं के उपयोग हेतु की जाने वाली व्यवस्था:-

1. अन्य राज्यों से गाँव लौटने वाले सभी नागरिकों की पूर्ण जानकारी एक रजिस्टर में रिकार्ड करना तथा
इनकी मेडिकल जॉच सुनिश्चित करना। यदि बहर से आये किसी व्यक्ति की जाँच नहीं हुयी तो तत्काल
सूचना नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक/तहसील/जिला नोडल अधिकारियों को देना।
2 बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों का चाहे वे पूर्णतः स्वस्थ ही क्यों न हो अपने-अपने घरों में परिवार व
समाज से 14 दिन तक अलग रखने की व्यवस्था कराना। साथ ही यदि किसी व्यक्ति में सर्दी. सखी
खाँसी, तेज बुखार के लक्षण दिखायी दे तो ऐसे व्यक्ति का इलाज सुनिश्चित कराते हुये इन्हे भी 14 दिन
तक अलग रहने की व्यवस्था बनाना। इस हेतु कोरेन्टाईन के लिये जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्कूल
आदि भवनों में व्यवस्था कराया जाय तथा चिन्हित कोरेन्टाइन भवनों में अलग रखे गये लोगों के विस्तर,
बर्तन, खाना, तौलिया, साबुन, पानी, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था करना तथा परिसर की समुचित
साफ-सफाई अनिवार्य रूप से कराना।

(ग) आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धता बनाना :-
1. सक्षम लोगो के सहयोग से गाँव में "वस्त कोष" की स्थापना करना। इस कोष में लोगों के सहयोग से
प्राप्त सामागी, अनाज, सब्जी, नगद राशि को गॉव के भूमिहीन, अति गरीब, मजदूरी पर आश्रित, महिला गुखिया, विकलोंग परिवारों की सूची तैयार कर उचित मूल्य की दुकान रो तथा सामुदायिक सहयोग से इन परिवारों के यहाँ आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना। साथ ही इस दौरान गाँव में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे इसकी लगातार निगरानी करना और व्यवस्था बनाना।
2. शारान/प्रसाशन द्वारा दी जा रही सहायता व सुविधा के साथ खेती किसानी के कार्य में किसानों का
अपेक्षित सहयोग प्रदान करना। हर परिस्थिति में "सामाजिक दुरी" के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य
रूप से किया जाय।
3. आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के माध्यम से गर्भवती माताओं, किशोरियों और बच्चों को पोषण आहार
का वितरण किया जाना सुनिश्चित कराना।
स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने नेटवर्क के माध्यम से कोविड-19 के सम्बन्ध में समुचित प्रचार प्रसार तथा
कम्युनिटी किचन में खाना बनाने व खाने के पैकेट के वितरण की कार्यवाही कराना तथा विशेषतः निराश्रित
व जरूरतमंद परिवारों को एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हे आइसोलेशन अथवा क्यारंटाइन में रखा गया है उन्हे
नियमित रूप से आवश्यकतानुसार भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
5. व्यक्तिगत स्वच्छता, एवं ग्राम सार्वजनिक स्थलों की समुचित स्वच्छता का कार्य।
6. गौवंश स्थलों में पर्याप्त भूसा, पानी एवं प्रकाश की व्यवस्था कराना ।
7. आधार समर्थित भगतान प्रणाली की व्यवस्था के तहत स्थानीय रतर पर ही प्रत्येक लाभार्थी एवं नागरिकों
के बैंक में संचालित खाते से 100.00 रुपये से 10000.00 रूपये तक की धनराशि के आहरण की व्यवस्था
सुनिश्चित कराना।
उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी भी स्तर पर
लापरवाही एवं उदासीनता पाये जाने पर सम्बन्धितों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही संस्थित की जायेगी।
(शेषमणि पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट.
चित्रकूट


चित्रकूट- कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए स्थाई निगरानी समिति का गठन आदेश की कॉपी

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