हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में आवेदन में गलतियो करने वाले अभ्यर्थियों पर विचार के निर्देश दिए
69000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलतियां की थी उनके लिए राहत की खबर है. हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों की प्रत्यावेदन के अनुसार निर्णय लिया जाए.
आपको बता दें कि आवेदन में गलती में सुधार के लिए हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई है. याचियो का कहना है कि69000 शिक्षक भर्ती के आवेदन के प्रथम कॉलम में उन्होंने शैक्षिक योग्यता भर दी थी जिसकी वजह से उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है.

