बिना वैध योग्यता के प्रधानाचार्य की नियुक्ति पर कोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय पर विपक्षी के पास पद पर नियुक्ति की योग्यता नहीं थी. ऐसे में चयनित प्रधान अध्यापिका को पद पर रहने का अधिकार नहीं है.
ऐसे में कोर्ट ने बीएसए वाराणसी के 1 सितंबर व प्रबंधक के 3 सितंबर 2020 के आदेश पर रोक लगा दी है राज्य सरकारवह विपक्षी से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सुशीला की याचिका पर दिया.

