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Saturday, April 10, 2021

कार्यमुक्त न हो पाने वालों को तीन माह का समय, परस्पर स्थानांतरण से इन्कार तो दोबारा मौका नहीं

 परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अंतर जनपदीय तबादला होने के बावजूद नए स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने में तरह-तरह के बहाने बना रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव डा. काजल की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे शिक्षक जो अंतर जनपर्दय तबादले के तहत अपने स्थानांतरित जनपद वाले स्कूल के लिए कार्यमुक्त किए जा चुके हैं, उनका तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा। उन्हें जिस जिले के जिस स्कूल में स्थानांतरित किया गया है, वहां ज्वाइन करना होगा। ऐसे शिक्षक जो किन्हीं कारणों से अभी तक स्थानांतरण के बावजूद अपने मूल विद्यालय स॑ कार्यमुक्त नहीं हो पाए हैं, उन्हें व्यक्तिगत कारण बताने पर तीन महीने का समय नए स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया जाएगा। उधर, परिषर्द॑य स्कूलों के वे शिक्षक जो पदावनत प्राप्त कर यानी अपने से कनिष्ठ शिक्षक के पद पर स्थानांतरित होने से इन्कार कर रहें हैं, उनका स्थानांतरण तो रद कर दिया जाएगा, लेकिन उनको भविष्य में फिर दूसरे जिले में स्थानांतरण का अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिन्होंने अंतर जनपरदीय तबादले के लिए गलत जानकारी भरकर ज्यादा अंक हासिल किए, उनका तबादला निरस्त होगा और स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। 


परिषदीय स्कूलों के तमाम शिक्षकों ने पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन किया था लेकिन अब वह कार्यमुक्त नहीं होना चाहते, ऐसे शिक्षकों का तबादला निरस्त कर दिया जाएगा। अगर शिक्षक के अंतर जनपदीय तबादले व पारस्परिक स्थानांतरण के चलते एक अध्यापक को कार्यमुक्त करने से दूसरे अध्यापक को कार्यमुक्त करने में कठिनाई आ रही है तो तबादला निरस्त होगा। अगर पारस्परिक स्थानांतरण वाले दो शिक्षकों में से एक का किसी अन्य सेवा में चयन हो गया है तो दूसरे शिक्षक का तबादला रद होगा। अगर इन दोनों शिक्षकों में से एक शिक्षक अवकाश पर है तो उसके छुट्टी से लौटने पर ही दूसरे शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाएगा।

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