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Wednesday, June 30, 2021

69000 शिक्षक भर्ती में सवालों के गलत होने के मामले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट ने किया जवाव तलब

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में कई प्रश्नों के उत्तर गलत होने या पाठ्यक्रम से बाहर के होने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने याची अभ्यर्थियों के अधिवक्ता को भी उन प्रश्नों को चिन्हित कर एकसाथ हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जिन पर आपत्ति है। 

69000 शिक्षक भर्ती में सवालों के गलत होने के मामले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट ने किया जवाव तलब

सरकार को इस हलफनामे का दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिना नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि इस दौरान की गईं नियुक्तियां इस याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेंगी। अपीलों की सुनवाई तीन अगस्त को होगी।


यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य सहित कई विशेष अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है। अपील में एकलपीठ के सात मई 21 के फैसले को चुनौती दी गई है। एकलपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि प्रश्न के उत्तर सही हैं या गलत अथवा प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के हैं या नहीं, इन तथ्यात्मक सवालों को लेकर याचिका पोषणीय नहीं है। 


अपीलार्थियों का कहना है कि एकलपीठ का आदेश सही नहीं है। कोर्ट को याचिका सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग याचिकाओं में अलग-अलग प्रश्नों को लेकर विवाद है। इसलिए कोर्ट ने अपीलार्थियों से उन प्रश्नों को चिन्हित कर हलफनामा देने को कहा है, जिनपर उनकी आपत्ति है।

69000 शिक्षक भर्ती में सवालों के गलत होने के मामले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट ने किया जवाव तलब Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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