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Wednesday, August 4, 2021

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को खारिज कर दी।

 लखनऊ। बांदा के तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओमकार ग़णा की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने मंगलवार को खारिज कर दी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को खारिज कर दी।


सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने कोर्ट में बताया कि सतर्कता अधिष्ठान ने ओमकार राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच कौ। इसमें पता चला कि ओमकार राणा ने ठेकेदारों के जरिए बांदा के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में घटिया पंखा ट्यूबलाइट आदि लगवाया। बाद में फर्जी बिल पर हस्ताक्षर के लिए खुद और अधीनस्थों से प्रधानाचायों पर दबाव बनाया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को खारिज कर दी। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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