शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र को पूरे जीवन के लिए मान्य करने को लेकर याचिका दाखिल
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सकार से पूछा है कि शिक्षा परीक्षा (टीईटी) के प्रमाणपत्रको वैधता कितने समय तक के लिए मान्य है। कोर्ट ने 18 अक्तूबर को राज्य सरकार और एनसीटीई को इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
बस्ती के सुशील कुमार आजाद की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मुनवाई की चिका पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी और ऋषि श्रीवास्तव का कहना था की एनसीटीई ने 9 जून 21 के पत्र से सभी राज्यों की टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित नियमों को तप करने का अधिकार दिया है। यह बताया गया है कि प्रमाण पत्र की मान्यता अधिकतम 7 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को इस मामले में 18 अक्तूबर तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

