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Sunday, March 27, 2022

प्राइमरी शिक्षकों के अनुदान का रास्ता साफ, पढ़े पूरी खबर

हाईकोर्ट ने कक्षा एक से आठ तक को माना एक स्कूल

 गोंडा सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साल 2018 में शासन ने एक अध्यादेश के तहत अनुदान (राशि को रोक दिया था। इससे जिले के आठ स्कूलों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा था। हाईकोर्ट ने शासन के उक्त अध्यादेश को असंवैधानिक करार दिया है। इसके बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि सहायता प्राप्त स्कूलों से बाहर संचालित स्वतंत्र प्राइमरी स्कूलों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।



जिले में 28 जूनियर हाईस्कूलों को सरकार की ओर से सहायता मिलती है। इन स्कूलों में कक्षा छह से आठ तक का शिक्षण कराने वाले शिक्षकों को ही सरकार के अनुदान से वेतन भुगतान किया जाता है। साल 2018 में शासन की तरफ से एक अध्यादेश लाकर प्राइमरी स्कूलों को बेसिक शिक्षा से अलग करके अनुदान रोक दिया गया। इसमें जिले के आठ स्कूलों का भी अनुदान रुक गया था। इसके विरोध में प्रबंधकों की ओर से हाईकोर्ट में गुहार


लगायी गयी। लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि बेसिक शिक्षा में जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों को अलग किया जाना उचित नहीं है इस लिए प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को भी अनुदान राशि से वेतन दिया जाना चाहिए। इससे सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राइमरी शिक्षकों को अनुदान मिलने की उम्मीद जग गई है। विभागीय अधिकारियों की निगाहें हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शासन के फैसले पर टिकी हैं। बेसिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए बताया कि शासन को अब इस संबंध में वेतन वितरण का आदेश जारी करना होगा। 


सहायता प्राप्त स्कूलों के बारे में शासन में आदेश जारी होने पर कार्रवाई की आएगी। जूनियर स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का भुगतान नियमानुसार हो रहा है। -विनय मोहन वन, सहायक शिक्षा निर्देशक निदेशक बेसिक शिक्षा

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