सरकार ने एनसीटीई की नियमावली के विरुद्ध जाकर बिना बीएड धारकों को दी थी छूट
नैनीताल, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियमावली को रद्द घोषित करते हुए सरकार को सहायक अध्यापक (एलटी) हेतु योग्यता अनिवार्य कर नए सिरे से यथाशीघ्र विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए है। पर सुनवाई मुख्य न्याय विपिन सांघी न्यायमूर्ति रवींद्र मैथाडी की खंडपीठ में सोमवार को हुई।
खंडपीठ ने बीएड की डिग्री को सहायक अध्यापक एलटी) कला वर्ग की नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता मानते हुए इन पदो के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने के खिलाफ राज्य सरकार की नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सरकार से शीघ्र नए सिरे से इन पदों पर विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में कला विषय के करीब 246 पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जबकि सरकार ने इन पदों के लिए बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था
यह है मामलाः याचिकाकर्ता पुष्पा व अन्य के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2020 में सहायक शिक्षक (एल.टी.) पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों के लिये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के विनियमन 2014 के अनुसार बी. एड. डिग्री न को अनिवार्य योग्यता रखी गयी थी. ने किन्तु विज्ञप्ति जारी होने के बाद राज्य सरकार ने 20 फरवरी 2021 ने को नए नियम बनाकर बी. एड. की - योग्यता को हटा दिया था।

