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Friday, August 11, 2023

Bed VS BTC: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया, केवल BTC डिप्लोमा धारक ही बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक

 सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया.



सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केवल BTC डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 में पात्र होंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान में भी असर पड़ेगा.


सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.मनीष सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा. डिप्लोमा धारियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अपना पक्ष रखा.



दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को वैध बताया. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया था.राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया. इसके साथ ही एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया.

Bed VS BTC: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया, केवल BTC डिप्लोमा धारक ही बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Updatemarts

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