नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पर जवाब-तलब
दिल्ली। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट यूजी) में ग्रेस मार्क्स देने के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। अदालत ने एनटीए से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को तय की है।
छात्रा श्रेयसी ठाकुर की याचिका में तर्क दिया गया है कि एनटीए का अनुग्रह अंक देने का निर्णय मनमाना है। इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। नीट-यूजी में टेस्ट बुकलेट कोड आर5 के प्रश्न संख्या 29 में, विकल्प 2 व 4 दोनों में उल्लिखित उत्तरों को सही माना गया। यह परीक्षा
निर्देशों के विपरीत था, जिसमें कहा था कि हर बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए केवल एक विकल्प ही सही हो सकता है। विसंगति को देखते हुए एनटीए ने उन सभी छात्रों को अंक देने का फैसला किया, जिन्होंने कथित सही उत्तरों में से किसी एक को चुना। इससे उन्हें लाभ हुआ, जिन्होंने उत्तर का अनुमान लगाया या उस उत्तर को चिह्नित किया जो उन्हें सही लगा। ब्यूरो

