बलरामपुर। सहायक अध्यापक जब प्रधानाध्यापक का काम कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप वेतन भी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय ने बीएसए को सभी प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद के अनुरूप बकाया सहित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने बुधवार को आलोक कुमार शर्मा व अन्य 117 की याचिका पर यह आदेश दिया है। इन शिक्षकों को करीब सवा आठ
करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। आलोक कुमार शर्मा, विकास, शिव कुमार, रामजी यादव, आनंद यादव, नागेश
यादव सहित 117 सहायक अध्यापक वर्ष 2017 से अपने-अपने तैनाती वाले विद्यालय में प्रभारी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का ही दिया जा रहा है। इसके खिलाफ सभी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रधानाध्यापक पद के अनुरूप वेतन व बकाया भुगतान की गुहार लगाई। याची विकास ने बताया कि बुधवार को उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें प्रधानाध्यापक पद के अनुरूप वेतन व भत्ता देने का आदेश दिया। (संवाद)
प्रति शिक्षक करीब सात लाख रुपये होगा भुगतान
वर्ष 2017 से अब तक प्रति प्रभारी प्रधानाचार्य को करीब सात लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अनुसार 117 शिक्षकों को करीब 8.19 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
आदेश का होगा पालन
बीएसए शुभम शुक्ल ने बताया कि जिले में प्रभारी से प्रधानाध्यापक का काम लिया जा रहा है। कोर्ट ने इन शिक्षकों को एरियर के भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा।

