प्राथमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को आहूत बैठक में बी०टी०सी०-2004 एवं उर्दू विशेष बी०टी०सी०-2005 के क्रम में चयनित शिक्षकों पर भी विचार-विमर्श करने के संबंध में।
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