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Saturday, November 15, 2025

कैबिनेट फैसला: यूपी में अब घर बैठे मंजूर होगी वृद्धावस्था पेेंशन

 कैबिनेट फैसला: यूपी में अब घर बैठे मंजूर होगी वृद्धावस्था पेेंशन

फैमिली आईडी एक परिवार-एक पहचान प्रणाली के जरिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्रों की सूची स्वत: तैयार हो जाएगी, जो समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाएगी फिर विभाग संपर्क कर लाभ दिलाएगा। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।





नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए 8.25 लाख और वृद्धजनों को इससे लाभ मिलेगा। ऐसे नागरिक जो तीन माह यानी 90 दिनों में 60 वर्ष आयु पूरी करने जा रहे हैं, उनका नाम फैमिली आईडी से स्वत: सूची में आ जाएगा। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी से चिह्नित पात्र लाभार्थियों को चिह्नित किए जाने के बाद समाज कल्याण विभाग फोन कॉल, एसएमएस और व्हाट्सऐप से संपर्क कर वृद्धावस्था पेंशन के लिए सहमति लेगा। फिर स्वचलित चिह्नीकरण में पात्र नागरिक स्वयं या सहयोग से पेंशन पोर्टल पर जाकर सहमति-बॉयोमीट्रिक सत्यापन देंगे। योजना अधिकारी द्वारा पात्रता की पुष्टि के अनुरूप 15 दिनों में स्वीकृति पत्र भेजा जाएगा। फिर बैंक खाते में पेंशन भेज दी जाएगी.




दस साल तक किराये का करारनामा ₹2000 में


लखनऊ, विसं। राज्य सरकार ने मकान मालिक और किराएदार के बीच पंजीकृत करारनामा 10 सालों तक कराने के लिए स्टांप और रजिस्ट्री शुल्क में बड़ी राहत दी है। यह करारनामा एक साल के लिए 500 रुपये और 10 साल का 2000 रुपये में कराया जा सकेगा। स्टांप-पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि एक वर्ष तक मानक किरायानामा विलेखों को प्रोत्साहित करने,10 साल अवधि वाले किरायानामों की रजिस्ट्री को स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस की सीमा तय की गई है। औसत किराया अधिकतम 10 लाख तक की सीमा वाले किरायानामा विलेखों पर यह छूट लागू होगी। टोल,खनन पट्टों को मुक्त रखा गया है।


 राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्लेज पार्क सात मीटर चौड़ी सड़क पर बनाने की सुविधा दे दी है। अभी तक 12 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाने की अनिवार्यता थी। डीएम सर्किल रेट पर भूमि मूल्य का 90 प्रतिशत धनराशि निवेशक को देने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। प्लेज पार्क में अधिकतम 10 प्रतिशत भूमि पर व्यापारिक व वाणिज्यिक सुविधा की अनुमति दे दी गई है।




मुख्समंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके लिए प्लेज योजना संशोधन नीति को मंजूरी दी गई। कैबिनेट फैसले के मुताबिक सात मीटर ब्लैक टॉप रोड और कम से कम 1.50 मीटर फुटपाथ होना चाहिए। संपर्क मार्ग की चौड़ाई सात मीटर होने पर प्लेज पार्क में सिर्फ ग्रीन व आरेंज कटेगरी के उद्योगों को अनुमति दी जाएगी। संपर्क मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर या उससे अधिक होने पर सभी कटेगरी के उद्योगों को लगाने की अनुमति दी जाएगी। प्लेज पार्क का क्षेत्रफल 15 एकड़ से 50 एकड़ होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्लेज पार्क तक 2.5 किमी सड़क का निर्माण कराया जाएगा।




एमएसएमई विभाग द्वारा विकसित होने वाले और पूर्व में विकसित ऐसे सभी प्लेज पार्कों पर 25 प्रतिशत विकास शुल्क लिया जाएगा। अधिसूचित क्षेत्र से बाहर विकसित होने वाले प्लेज पार्कों पर किसी प्रकार का विकास शुल्क नहीं लगेगा। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रों के अंदर विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास किया जाएगा और बाहर के सभी क्षेत्रों में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा नक्शा पास किया जाएगा। प्लेज पार्क की सभी औद्योगिक इकाई को एक माना जाएगा और इसके आधार पर स्टांप शुल्क लिया जाएगा।




ईएनए की खरीद पर अतिरिक्त परमिट फीस


शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) की खरीद पर विशेष परमिट फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पिछले वर्ष से वैट खत्म होने पर आबकारी विभाग ईएनए की खरीद पर कोई शुल्क नहीं ले रहा था। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद विशेष परमिट फीस ली जाएगी। जल्द मानकों के अनुसार शुल्क विभाग की ओर से निर्धारित किया जाएगा। उन्हें इसकी छूट दी गई है।




● प्लेज पार्क की सभी औद्योगिक इकाई को एक माना जाएगा




● सभी प्लेज पार्कों पर 25% विकास शुल्क लिया जाएगा




● अधिकतम 10 प्रतिशत भूमि पर व्यापारिक सुविधा की अनुमति




अशोक लीलैंड लखनऊ में ज्यादा निवेश कर सकेगी




कंपनी ने 252 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया


कंपनी ने अब 66 करोड़ रुपये का अतिरिक्त यानी कुल 252 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने पूर्व में जारी एलओसी में संशोधन का अनुरोध किया है। अशोक लीलैंड द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान पर भूमि का अधिग्रहण किया है। कंपनी द्वारा इसके लिए 35.50 करोड़ रुपये भुगतान किया है और उसे स्टांप शुल्क में छूट दी गई है।­




लखनऊ, विशेष संवाददाता। अशोक लीलैंड द्वारा लखनऊ में स्कूटर इंडिया की भूमि पर स्थापित किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र के लिए निवेश 186 करोड़ से बढ़ाकर 252 करोड़ रुपये करने पर नया लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) जारी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।




निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत यह फैसला किया है। अशोक लीलैंड लिमिटेड ने इस नीति के तहत लखनऊ में इंटीग्रेटेड कामर्शियल व्हिकल निर्माण के लिए नई परियोजना स्थापित करने के लिए 186 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव उपलब्ध कराया था। कंपनी द्वारा बस, ट्रक और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण यहां किया जाएगा।

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