छत्तीसगढ़ के 5,000 स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं
छत्तीसगढ़ के 5,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं होने को बिलासपुर हाई कोर्ट ने शर्मनाक बताया है। हाई कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को शपथ पत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने जनवरी 2025 में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान एक समाचार रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें विद्यालयों में लड़कियों के शौचालयों की गंभीर कमी और खराब स्थिति का उल्लेख था। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 5000 से अधिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं, जबकि 8,000 से अधिक विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब है।
केंद्र की रिपोर्ट भयावह और
चिंताजनकः डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसी स्थितियों के कारण छात्राओं और शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और मूत्र संक्रमण की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिलासपुर जिले में 160 से अधिक
स्कूलों में शौचालयों से संबंधित गंभीर समस्याएं हैं, जबकि 200 से अधिक स्कूलों में शौचालय अनुपयोगी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि लड़कियों के लिए अलग और कार्यात्मक शौचालयों की अनुपस्थिति स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि का कारण बन सकती है, जिसे प्रणालीगत विफलता के रूप में देखा गया है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 56,615 स्कूलों में से केवल 52,545 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय क्रियाशील हैं। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 19.54 लाख छात्राएं नामांकित हैं।
अन्य राज्यों की स्थितिः - जम्मू-कश्मीर के 17,403 सरकारी स्कूलों में (92.29 प्रतिशत) में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखंड के 1,385 राजकीय इंटर कालेज व 830 माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के शत प्रतिशत शौचालय की सुविधा मिलने लगी है

