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Saturday, April 18, 2026

अनुदेशकों को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ₹17,000 मानदेय मंजूर, 2017 से एरियर का रास्ता साफ

अनुदेशकों को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ₹17,000 मानदेय मंजूर, 2017 से एरियर का रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों (पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर्स) की नियुक्ति और मानदेय का मुद्दा लंबे समय से कानूनी विवादों में रहा है। हाल ही में #फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और उसके बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट के निर्णय ने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।


​नीचे दी गई जानकारी आपकी मांग के अनुसार विस्तार और स्पष्टता के साथ दी गई है:


​1. तैनाती (नियुक्ति का समय)

​उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में अनुदेशकों की नियुक्ति मुख्य रूप से वर्ष 2013-14 में सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) के तहत शुरू हुई थी।

​पद का स्वरूप: यह नियुक्ति संविदा (Contractual) आधारित थी।

​कार्यकाल: शुरुआत में यह अनुबंध 11 महीने के लिए था, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जाता रहा है।


2. मानदेय की स्थिति (वास्तविक मानदेय)

​मानदेय को लेकर सरकार और कोर्ट के बीच लंबी खींचतान चली है:

​2013-14 (शुरुआत): मानदेय ₹7,000 प्रति माह निर्धारित था।

​2016: इसे बढ़ाकर ₹8,470 किया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से घटाकर ₹7,000 कर दिया गया।

​वर्तमान स्थिति (अप्रैल 2026 से): उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक (7 अप्रैल 2026) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अनुदेशकों का मानदेय ₹17,000 प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है।


3. कोर्ट के प्रमुख निर्णय (High Court & Supreme Court)

​न्यायिक प्रक्रिया को आप इस प्रवाह चित्र के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं:



​इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय:

​एकल पीठ (Single Bench): कोर्ट ने आदेश दिया था कि अनुदेशकों को ₹17,000 मानदेय मार्च 2017 से मिलना चाहिए।

​खंडपीठ (Division Bench): सरकार की अपील पर खंडपीठ ने इसे सीमित करते हुए कहा कि ₹17,000 का भुगतान केवल एक सत्र (2017-18) के लिए किया जाए।


सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय (फरवरी 2026):

​सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया:

मानदेय राशि: सभी अनुदेशक ₹17,000 प्रति माह मानदेय के हकदार हैं।

​लागू होने की तिथि: यह मानदेय वर्ष 2017-18 से प्रभावी माना जाएगा।

​एरियर (Arrears): कोर्ट ने आदेश दिया कि 2017 से अब तक का बकाया (Arrears) अगले 6 महीनों के भीतर दिया जाए।

​बेगार (Begar) पर टिप्पणी: कोर्ट ने ₹7,000 जैसे कम वेतन को 'बेगार' (अनुच्छेद 23 का उल्लंघन) करार दिया और कहा कि इतने कम पैसे में काम कराना जबरन श्रम के समान है।

​नियमितीकरण का संकेत: कोर्ट ने यह भी कहा कि 11 महीने की संविदा बार-बार बढ़ाने के बाद कर्मचारी को केवल अस्थायी नहीं माना जा सकता।

​निष्कर्ष और वर्तमान प्रभाव और सरकार इन्हें नियमित करें!

तेजस्वी शुक्ला 

प्रदेश अध्यक्ष 

उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

मो09670923000 

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