69000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई का आर्डर अपलोड हो गया है उसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है
कोर्ट ने वकीलों की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया —
👉बिंदु 1:
सुश्री ऐश्वर्या भाटी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के रूप में पेश हुईं, उन्होंने कहा कि:
4 फरवरी 2026 के कोर्ट के आदेश के अनुसार,
उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए तैयार है कि
उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए,
जो हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के निर्णय के अनुसार
दोबारा बनाई जाने वाली चयन सूची (Re-drawn Select List) में शामिल हो सकते हैं।
लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होंगी:
खाली पद (Vacancies) उपलब्ध होने चाहिए।
अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता पूरी करते हों।
यह कार्य भविष्य के मामलों में उदाहरण (Precedent) नहीं माना जाएगा।
👉बिंदु 2:
कोर्ट ने कहा कि:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सराहनीय है।
और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया जाता है।
👉बिंदु 3:
कोर्ट ने निर्देश दिया कि:
अगली सुनवाई की तारीख पर
सरकार इस कार्य की प्रगति रिपोर्ट (Status Report) कोर्ट में पेश करेगी।
👉बिंदु 4:
मामले की अगली सुनवाई:
📅 21 जुलाई 2026 को नियमित बेंच के सामने होगी।
👉बिंदु 5:
कोर्ट ने यह भी कहा कि:
यह SLP (Special Leave Petition) और उससे जुड़ी अर्जियाँ
“Part-Heard” नहीं मानी जाएंगी।
अर्थात अगली तारीख पर सुनवाई नई तरह से सामान्य प्रक्रिया में होगी।
