Primary Ka Master Latest Updates👇

Wednesday, May 20, 2026

अधिकारियों से किसी पक्ष का समर्थन करने की अपेक्षा नहीं

 अधिकारियों से किसी पक्ष का समर्थन करने की अपेक्षा नहीं



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मामले में बहस के दौरान और अदालत के समक्ष जवाबी हलफनामा दाखिल करते समय सरकार और उसके अधिकारियों का कर्तव्य वास्तविक सहायता प्रदान करना है तथा उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे कानून के विपरीत किसी भी पक्ष का समर्थन करें। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने ये टिप्पणियां कीं।

अधिकारियों से किसी पक्ष का समर्थन करने की अपेक्षा नहीं Rating: 4.5 Diposkan Oleh: UP UPDATEMART

Social media link