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Sunday, June 14, 2026

158 स्कूलों के विलय पर सवाल, एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले मामलों की होगी जांच

 एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर मर्ज किए गए 158 स्कूलों की होगी जांच, शासन ने मांगी रिपोर्ट


कानपुर देहात। जिले में परिषदीय विद्यालयों के विलय (मर्जर) को लेकर उठे विवाद के बाद शासन ने बड़ा कदम उठाया है। एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालयों के साथ मर्ज किए गए 158 स्कूलों के मामले की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।




जानकारी के अनुसार कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को नजदीकी स्कूलों में विलय करने की प्रक्रिया के दौरान कई स्कूलों को निर्धारित मानक के विपरीत दूर स्थित विद्यालयों से जोड़ दिया गया। इससे छोटे बच्चों को विद्यालय आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।




शिक्षक संगठनों की शिकायत पर कार्रवाई




उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सहित विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस मुद्दे को शासन के समक्ष उठाया था। संगठनों का कहना था कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित विद्यालयों का विलय शासन के निर्देशों के विपरीत किया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय ने शिक्षा निदेशक को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।




शासन के आदेश के बावजूद नहीं हुआ सुधार




प्रदेश सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जिन विद्यालयों की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है, उनका विलय निरस्त किया जाए। इसके बावजूद कानपुर देहात में 158 विद्यालय अब भी दूर स्थित स्कूलों से संबद्ध बताए जा रहे हैं। इसी कारण जांच के आदेश जारी किए गए हैं।




बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर




शिक्षक संगठनों का कहना है कि दूरी बढ़ने से छोटे बच्चों के लिए विद्यालय तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इससे नामांकन और उपस्थिति दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अभिभावकों ने भी मांग की है कि ऐसे विद्यालयों को पुनः उनके मूल भवनों में संचालित किया जाए ताकि बच्चों को घर के पास शिक्षा उपलब्ध हो सके।




जांच के बाद हो सकता है बड़ा फैसला




शासन स्तर पर उम्मीद जताई जा रही है कि जांच पूरी होने के बाद नियमों के विरुद्ध किए गए विलयों को निरस्त कर संबंधित विद्यालयों को दोबारा उनके मूल स्वरूप में संचालित करने का निर्णय लिया जा सकता है।



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