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Thursday, July 2, 2026

3 साल से अनुपस्थित शिक्षिका को अनुचित लाभ देने के आरोप में BEO निलंबित, विभागीय जांच के आदेश

3 साल से अनुपस्थित शिक्षिका को अनुचित लाभ देने के आरोप में BEO निलंबित, विभागीय जांच के आदेश

आगरा। बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए फतेहाबाद के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) शेष बहादुर सरोज को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लगभग तीन वर्षों से अनुपस्थित चल रही एक सहायक अध्यापिका को नियमों के विपरीत विभिन्न प्रकार के अवकाश स्वीकृत कर अनुचित लाभ पहुंचाया।






जानकारी के अनुसार, उच्च प्राथमिक विद्यालय रावर कंपोजिट, फतेहाबाद की सहायक अध्यापिका रिन्नी सिंह एक नवंबर 2022 से लगातार विद्यालय में अनुपस्थित थीं। इसके बावजूद उन्हें समय-समय पर ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश, असाधारण अवकाश, चिकित्सीय अवकाश तथा बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत किए जाने का आरोप है।




विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित मामले में उच्च अधिकारियों को भ्रमित किया गया और आवश्यक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा कार्यशैली में अनियमितता तथा प्रशासनिक लापरवाही के आरोप भी लगाए गए हैं।




जांच रिपोर्ट के आधार पर अपर शिक्षा निदेशक ने कार्रवाई करते हुए BEO शेष बहादुर सरोज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें एडी बेसिक कार्यालय से संबद्ध किया गया है। नियमानुसार उन्हें केवल जीवन-निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिलेगा।




विभाग ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच पूरी होने के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।




इस कार्रवाई का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है।

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