प्रधानों को प्रशासक बनाने के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई नहीं
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। याचियों की ओर से अधिवक्ता राय साहब यादव ने बताया कि लखनऊ खंडपीठ में भी इसी मुद्दे पर दो सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिका लंबित होने के कारण कोर्ट ने याचिका को अगली सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अरविंद राठौर की याचिका पर दिया है। याचिका में यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3-ए) का हवाला देकर चुनाव टालने और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति देने के राज्य सरकार के 25 व 26 मई के आदेशों को चुनौती दी गई है।

