*_🛑📍ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट...!!_*
> *_◽सरप्लस शिक्षकों का ट्रांसफर पूरी तरह ऐच्छिक होगा। ज्वाइन करने की कोई पाबंदी नहीं होगी। स्वेच्छा से चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा कोई जोर-जबरदस्ती नहीं होगी। खासकर वरीय शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले में विभाग पूरी तरह नरम है।_*
*_◽5 वर्ष अपने गृह प्रखंड में पूरा कर चुके शिक्षकों को भी गृह प्रखंड से बाहर करने की कोई योजना नहीं है। ट्रांसफर नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न ही ऐसा कोई संशोधन करने की तैयारी है।_*
> *_◽कोर्ट के फैसले के बाद सरप्लस शिक्षकों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सरप्लस शिक्षकों का ट्रांसफर पूरी तरह ऐच्छिक होगा। शिक्षा विभाग कोर्ट में हलफनामा दे रहा है कि किसी का जबरन ट्रांसफर नहीं होगा।_*
*_◽ट्रांसफर प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के अनुसार ही पूरी होगी। जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों के संबंध में विभाग विशेष निर्णय ले सकता है।_*
> *_◽प्रधान शिक्षकों `𝐇𝐓` को ट्रांसफर मिलने में व्यावहारिक रूप से दिक्कत हो सकती है। रेंडमाइजेशन वाले `𝐇𝐓` तथा अब तक ज्वाइन नहीं करने वाले `𝐇𝐓` के पदस्थापन को एक और मौका मिल सकता है। इससे रिक्त पदों की संख्या में भारी कमी आएगी।_*
*_🖋️ऐसे में म्युचुअल साथी खोज लेना बेहतर विकल्प हो सकता है।_*
*_`✍🏻 महत्वपूर्ण:-` उपरोक्त जानकारी के आधार पर शिक्षक अंतिम निर्णय लेने से पहले विभागीय आधिकारिक आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा करें।_*
